उज्जैन 14 फरवरी। राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों पर ब्याज दर का निर्धारण भारत शासन द्वारा अनुशंसित दरो के अनुसार ही किया जाता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास के लिये ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं।
भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2019, 21 अक्टूबर 2019 तथा 15 जनवरी 2020 को जारी संकल्प द्वारा क्रमश: एक जुलाई से 20 सितम्बर 2019, एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2019 तथा एक जनवरी से 31 मार्च 2020 के त्रैमास के लिये सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों पर 7.9 प्रतिशत ब्याज दर लागू की गई है। भारत शासन द्वारा अनुशंसित इन दरों के अनुसार ही राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दिया जा रहा हैं।
Bekhabaron Ki Khabar - बेख़बरों की खबर
Bekhabaron Ki Khabar, magazine in Hindi by Radheshyam Chourasiya / Bekhabaron Ki Khabar: Read on mobile & tablets - http://www.readwhere.com/publication/6480/Bekhabaron-ki-khabar
Comments