उज्जैन 27 फरवरी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जगहों पर शस्त्र और घातक अस्त्र का उपयोग अथवा प्रदर्शन किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा उज्जैन जिले में बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आन्दोलन आदि को भी पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।
एडीएम द्वारा डीजे अथवा ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिनका ध्वनि विस्तार 75 डेसीबल से अधिक हो, उनका सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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