कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर उज्जैन जिले में एकल किराना दुकान, हार्डवेयर ,स्पेयर पार्ट ,कृषि उपकरणों की दुकानें प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी
आगर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संचालन की अनुमति
उज्जैन 30 मई ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी किए गए कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के आदेशों में संशोधन करके 30 मई से कंटेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर रहवासी कॉलोनी के अंदर प्रातः 11 से शाम 5 बजे तक अकेली किराना की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है ।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए संशोधित आदेश के अनुसार उज्जैन जिले में प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कंटेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर एकल किराना दुकानें, हार्डवेयर, स्पेयर पार्ट्स, मशीन के रिपेयरिंग की दुकान, कृषि उपकरण, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की दुकान खुलेगी. कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार आगर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. उद्योग की इकाइयों के परिसर में समुचित सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने की व्यवस्था एवं न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों की उपस्थिति के साथ उद्योगों का संचालन हो सकेगा । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
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