🙏 द्वारा, राधेश्याम चौऋषिया, वरिष्ठ पत्रकार 🙏
■ पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव
◆ मध्यप्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग,
◆ छत्तीसगढ़ में दो फेज में 7 और 17 नवंबर को मतदान ; नतीजे 3 दिसंबर को
◆ इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने किया एलान।
◆ मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य में आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू
◆ विधानसभा चुनाव 2023
नई दिल्ली । भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज सोमवार, 09 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में पांच राज्यों में मतदान और चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान आज 9 अक्टूबर सोमवार को मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम अभी-अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू , मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा आगामी 72 घंटों में जिला प्रशासन हटा देगा प्रचार सामग्री, उल्लंघन हो तो एप पर कर पाएंगे शिकायत।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता की पालना हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से एप जारी की गई है। जहां सिटिजन ऐसी किसी भी शिकायत को दर्ज करा जिसमें उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे।
जानिए क्या होगा बदलाव
24 घंटों में:
जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी और विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाएंगे। इसकी जानकारी से भी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे।
48 घंटों में:
जिले में 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर हटवाकर सूचना डीएम को भेजेंगे।
72 घंटों में:
इसके बाद 72 घंटों के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में किया जाएगा।
इन सबके वितरण पर होगी रोक:
चुनाव घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की फोटो लगे पैकेट वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन की गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही दे दिए हैं।
उल्लंघन की यहां करें शिकायत
निर्वाचन आयोग की ओर से लांच किए गए सी-विजिल एप के जरिए आप आचार संहिता उल्लंघन की लाइव जानकारी वीडियो के जरिए दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह एप जारी किया गया है। कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव शिकायत एप पर कर सकेगा। निर्वाचन से जुड़ी टीम को 100 मिनट के अंदर-अंदर उस शिकायत पर एक्शन लेना अनिवार्य है।
✍ राधेश्याम चौऋषिया
Radheshyam Chourasiya II
● सम्पादक, बेख़बरों की खबर
● राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन
● राज्य मीडिया प्रभारी, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
● मध्यप्रदेश ब्यूरों प्रमुख, दैनिक निर्णायक
● मध्यप्रदेश ब्यूरों प्रमुख, दैनिक मालव क्रान्ति
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