अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय ही संचालित होंगे शेष कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी भोपाल : मंगलवार, अप्रैल 20, 2021 मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नवीन निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएँ देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। नवीन दिशा-निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं, वे भी ...