दिव्यांगों को विवाह के लिये 4 लाख 98 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है
उज्जैन 29 फरवरी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत उज्जैन जिले में 11 एवं 12 मार्च को इन्दौर रोड स्थित मेघदूत गार्डन में दिव्यांगों का सामूहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है। दिव्यांग विवाह के लिये राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं से अधिकतम चार लाख 98 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांग विवाह के लिये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जनसहयोग आमंत्रित किया गया है। यह सहयोग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में ‘दिव्यांगजन परिचय सम्मेलन’ के नाम के खाता क्रमांक 174001209173 आईएफएससी कोड CBIN0MPDCBL पर चेक द्वारा अथवा ऑनलाइन ट्रांजेशन से जमा किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर या वधू में से एक दिव्यांग तथा किसी एक के सामान्य और दूसरे के अनुसूचित जाति वर्ग के होने पर चार लाख 98 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है, जो कि जीवन यापन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह वर एवं वधू में से यदि एक दिव्यांग है एवं एक सामान्य वर्ग का व एक अनुसूचित जाति वर्ग का है तो जोड़े को तीन लाख 98 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह वर वधू दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाख 48 हजार रुपये, वर वधू में से एक दिव्यांग एवं एक सामान्य होने पर दो लाख 48 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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