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वर्ष 2019-20 के मदिरा दुकान अनुज्ञप्तिधारियों को राहत  

भोपाल : मंगलवार, मार्च 31, 2020, 22:34 IST

कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान समय-समय पर मदिरा दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। कतिपय अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2019-20 के अंतिम पक्ष की लायसेंस फीस जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई बतलाते हुए विभिन्न जिला कलेक्टरों से प्रचलित प्रावधानों को शिथिल कर वार्षिक लायसेंस फीस जमा किये जाने में आनुपातिक छूट (रियायत) की मांग की है।


मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग ने उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 के मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को राहत प्रदान की है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्ष 2019-20 में कलेक्टर द्वारा वर्ष 4 दिवस शुष्क दिवस घोषित किये जाने वाले दिवस यदि शेष हो तो उसे पहले समायोजित करते हुए शेष वर्ष 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों को 28 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि आनुपातिक छूट प्रदान की जाकर शेष न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि की वसूली यथा समय सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अवधि में निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त बंद रही दुकानों हेतु क्षतिपूर्ति के प्रकरण आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जिला समिति द्वारा सम्यक परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही की जाए।


वर्ष 2020-21 में एक अप्रैल से निरंतर जितने दिन तक मदिरा दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा उक्त अवधि में जिला कलेक्टर के विवेकाधीन 4 शुष्क दिवसों को सामायोजित कर शेष अवधि के दिवस की वार्षिक मूल्य में आनुपातिक छूट प्रदान की जायेगी।


31 मार्च 2020 को मदिरा दुकानों पर अवशेष स्कंध का सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 25 के अनुरूप विधिवत पंचनामा बनाया जायेगा और जिन मदिरा दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु निष्पादित नवीनीकरण के माध्यम से सम्पन्न हो चुका है, वहाँ उक्त मदिरा स्कंध नवीनीकृत अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया जाये। इसके अतिरिक्त जिन मदिरा दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु निष्पादन नवीनीकरण से भिन्न माध्यम से सम्पन्न हुआ है अथवा जो निष्पादन से शेष है, वहाँ उक्त मदिरा स्कंध वर्ष 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारी कोसुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया जायेगा।


दोनों ही स्थितियों में वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा दुकानों का संचालन प्रारंभ होने पर उक्ति स्कंध का निराकरण सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों की शर्त क्रमांक-25 के अनुरूप किया जायेगा।


वर्ष 2019-20 के अनुज्ञप्तिधारियों में से जिनकी वार्षिक लायसेंस फीस 31 मार्च 2020 की स्थिति में अवशेष है अथवा उन पर अन्य को शासकीय राशि की देयता शेष है उनकी वर्तमान बैंक गारंटियों की वैधता अवधि में 30 जून तक की वृद्धि करवाई जाये। यदि अनुज्ञप्तिधारी 30 अप्रैल 2020 तक अवशेष राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो उक्त स्थिति में उसके अनुरोध पर जिला समिति अपने विवेकानुसार उक्त बैंक गारंटी की विस्तारित अवधि की सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने हेतु 31 मई तक समय-सीमा में वृद्धि कर सकेगी। इस समयावधि के उपरांत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बैंक गारंटी से राशि वसूली की जा सकेगी। यदि ऐसा अपनुज्ञप्तिधारी 30 जून तक बैंक गारंटी की उपरोक्त वृद्धि बैंक से करवा कर स्वीकृत नहीं करता है तो 30 अप्रैल के पूर्व बैंक गारंटी वृद्धि से बकाया राशि वसूल कर ली जावे।


वर्ष 2020-21 के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन लॉकडाउन की घोषित अवधि उपरांत ही किया जा सकेगा। वर्ष 2020-21 हेतु नवीन लायसेंस जारी करने के लिए आनुपातिक आकलित वार्षिक मूल्य के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति राशि के 20 प्रतिशत की बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लायसेंस जारी करने के दिनांक (प्रस्तावित 14 अप्रैल2020 यदि 15 अप्रैल 2020 को दुकाने खुलें)से आगामी 7 दिवस (20 अप्रैल 2020 तक) में, अगली 20 प्रतिशत की बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लायसेंस जारी करने की दिनांक से आगामी 15 दिवस ( 28 अप्रैल 2020 तक) एवं शेष 60 प्रतिशत की बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लायसेंस जारी करने की दिनांक से आगामी 45 दिवस (28 मई 2020 तक) की अवधि में अनिवार्यत: जमा कराई जाये। निर्धारित सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि लायसेंस जारी करने के दिनांक से 45 दिवस के अंतर्गत अनिवार्य: प्राप्त की जाये।


वर्ष 2019-20 में संचालित विभिन्न एफ.एल-2/एफ.एल.-3/एफ.एल.-4 एवं समान प्रकृति की अन्य लायसेंसियों में से जिनके द्वारा अभी तक वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लायसेंस फीस जमा कर नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये है, वे वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लायसेंस फीस की 50 प्रतिशत की राशि जमा कर नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत लायसेंस फीस जमा करने हेतु उन्हें लायसेंस जारी करने के दिनांक से 30 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।



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