उज्जैन 09 अप्रैल। कोरोना वायरस के सन्दर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यकता बताया गया है। एपिडेमिक एक्ट-1949 के धारा-71(1) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आज 9 अप्रैल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। बिना मास्क/फेस कवर के घर के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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