भोपाल : शुक्रवार, मई 29, 2020, 21:07 IST
मदिरा, भांग दुकानों पर कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन किया जाए। किसी भी स्थिति में मदिरा दुकानों के शॉपवार, अहातों, आसपास मदिरापान कराया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
लायसेंसी द्वारा प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान के बाहर साबुन-पानी सैनेटाईजर की व्यवस्था रखने के साथ ही प्रत्येक ग्राहक द्वारा हाथ सेनेटाईज करने पर ही मदिरा या भांग का विक्रय किया जावे। किसी भी स्थिति में ग्राहक द्वारा हैंडवाश, सैनेटाईजेशन न करने पर मदिरा, भांग का विक्रय न किया जावें। प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान पर कार्यरत कर्मचारी एवं आने वाले ग्राहक द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि एक मीटर की दूरी संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का पालन किया जावे। आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा देने के लिए मदिरा, भांग की दुकानों में कार्यरत कर्मचारी प्रत्येक ग्राहक से आरोग्य सेतु एप को मोबाईल में डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। मदिरा, भांग दुकानों के निरीक्षणकर्ता अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन होने पर मदिरा विक्रय प्रतिबंधित कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। मदिरा दुकानों की प्रतिभूति की 20 प्रतिशत राशि दुकान खुलने के 7 दिवस में जमा करना अनिवार्य है।
भोपाल जिले के नगरीय क्षेत्र में स्थित देशी, विदेशी भाण्डागारों को मदिरा, भांग दुकानों को प्रदाय करने की अनुमति दी गयी है। इसी के अनुसार मदिरा, भांग दुकानों के संचालन के लायसेंसी उनके अधिकृत अभिकर्ता को लॉकडाउन अवधि में आवागमन पास जारी करने के लिए संबंधित वृत के सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाता हैं।
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