उज्जैन 31 जुलाई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आगामी 2 अगस्त रविवार को जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन के अन्तर्गत मप्र आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकशान्ति के परिरक्षण हेतु इस दिन उज्जैन जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को तथा समस्त भांगघोटा की दुकानों को पूर्णत: बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं। इस दौरान जिले के समस्त देशी मदिरा भांडागारों और विदेशी मदिरा भांडागारों से मदिरा का प्रदाय भी उक्त अवधि में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।
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